Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की बेटियों के माता-पिता के लिए खास योजना चल रही है जिसका नाम है एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना इस योजना के माध्यम से उन दंपतियों को प्रति महीने पेंशन की राशि प्रदान की जाती है जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है और जो माता-पिता अकेले रह गए हैं। योजना के तहत पेरेंट्स को ₹600 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वह माता-पिता योग्य है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: Overview
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के दंपति ( माता पिता ) |
लाभ | ₹600 प्रतिमाह पेंशन |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह के बाद अकेले रह गए माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
Table of Contents
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana क्या है?
मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के माता-पिता के लिए एक खास योजना लेकर आई है जिसका नाम है MP CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार उन माता-पिता को ₹600 प्रति माह पेंशन राशि प्रदान करेगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है तो ऐसे में अकेले रह गए माता-पिता को आर्थिक समस्या से जूझना ना पड़े उनका कुछ सहारा बन सके इन्ही सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसका लाभ उन तमाम दंपतियों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बेटियों की शादी के बाद अकेले रह गए हैं।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन बेटियों के माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है और वह अकेले रह गए हैं तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का मकसद उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और पेंशन के रूप में उनको प्रतिमाह ₹600 की राशि प्रदान करना है ताकि उनको आर्थिक समस्याओं से जूझना ना पड़े और किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लाभ
- Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana उन दंपतियों के लिए एक सौगात है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं।
- एमपी सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से माता-पिता आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
- इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की कन्याओं के माता-पिता को ₹600 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
- एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पेंशन राशि माता-पिता के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- बेटियों की शादी के पश्चात अकेले रहने वाले माता-पिता को मिलेगी सरकार द्वारा आर्थिक मदद।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता
- एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए दंपतियों का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल वही दंपति पात्र होंगे जिनकी संतान सिर्फ पुत्री हैं।
- एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में उन दंपतियों को लाभ नहीं दिया जाएगा जिनकी संतान पुत्री के अलावा पुत्र भी है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के माता-पिता में से दोनों में से किसी एक की आयु 60 वर्ष तक होनी जरूरी है।
- MP CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ उन माता-पिता को दिया जाएगा जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी है और वह अकेले रह गए हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दमपत्तियों का किसी भी प्रकार का आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana- आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- स्वयं की पासपोर्ट साइज दो फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (अगर आयकर दाता नहीं हो तो)
- दंपतियों का संयुक्त फोटो /एकल होने की स्थिति में एकल फोटो
- केवल कन्या ही संतान होने संबंधी शपथ पत्र
- दंपतियों का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- विधवा तथा परित्यक्ता महिलाएं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता महिलाएं न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रस्तुति प्रस्तुत करें।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana- आवेदन प्रक्रिया
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आप दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन रूप से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज को कार्यालय में ले जाकर जमा करने होंगे फिर पात्रता की जांच होगी और उसके पश्चात आपको पेंशन की स्वीकृति दे दी जाएगी।
वार्ड कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से दी जाएगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए गए आवेदनों की जांच की जाएगी। ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय /वार्ड कार्यालय द्वारा आपके दिए गए आवेदनों की जांच की जाएगी अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं होती है तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।
FAQ’s अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
इस योजना का लाभ केवल उन दंपतियों को मिलेगा जिनकी केवल पुत्री ही संतान है।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मैं दंपति आवेदन कब कर सकते हैं?
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में दंपति अपनी बेटियों की विवाह की पश्चात अकेले होने की स्थिति में इस योजना में आवेदन करके पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी?
इस योजना में आवेदन करने के पश्चात कन्या के माता-पिता को प्रतिमाह ₹600 पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में मैं आवेदन करने के लिए दंपतियों की आयु कितनी होनी चाहिए?
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कन्या के माता-पिता में से किसी एक की भी आयु 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए दंपतियों का किस राज्य का होना अनिवार्य है?
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए दंपतियों का मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
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