Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025: हेलो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं जो गरीब वर्ग के परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दरअसल केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ( NFBS ) यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और राज्य सरकारे अपने अपने स्तर पर इसको क्रियान्वित कर रहीं हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा ( BPL) के नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार की तरफ से यह वित्तीय सहायता उस स्थिति में दी जाती है जब परिवार का कमाने वाला मुखिया यानी की मुख्य सदस्य जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो और और आकस्मिक मृत्यु हो चुकी हो तो ऐसी स्थिति में सरकार आश्रित के परिवार को अचानक आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए ₹30,000 की एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार से आर्टिकल में बताई जाएगी इसलिए आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़े और योजना का लाभ उठाएं ।
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025: Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मृतक मुखिया का परिवार |
लाभ | ₹20,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता |
मृतक मुखिया की आयु सीमा | 18 से 59 वर्ष के बीच |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 क्या है ?
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहद महत्वाकांक्षी और संवेदनशील योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं यदि उनके परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य जो 18 से 59 वर्ष के भीतर हो और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उस मुखिया के ऊपर निर्भर रहने वाले परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी । पहले इस योजना के तहत ₹20000 की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इस सहायता राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है।
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Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 का मुख्य उद्देश्य
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारी परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ जिस परिवार का मुख्य सदस्य जो कमाने वाला हो और 18 से 59 वर्ष के बीच का हो और उसकी आकाशमक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन आने वाली वित्तीय सहायता से निपटने के लिए ₹30000 की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना की विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- मृतक मुखिया की आयु 18 से 69 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। 18 से कम वर्ष का नाबालिक व्यक्ति या 60 वर्ष से ऊपर का वृद्ध व्यक्ति के परिवार को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,450 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मुआवजे की राशि मृतक के मरने के बाद ही परिवार के दूसरे मुख्य सदस्य को प्राप्त होगी।
- इस योजना के तहत ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है पहले यह आर्थिक राशि ₹20000 तक थी बाद में इसको बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन के माध्यम से की जाती है ऑफलाइन आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है।
योजना का लाभ
- इस योजना के तहत सरकार ₹30000 की वित्तीय सहायता का भुगतान मुआवजे के रूप में करती है।
- पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी बाद में 2013 में संशोधन के पश्चात इस राशि को बढ़ाकर ₹30000 कर दिया गया है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के पश्चात जो व्यक्ति परिवार का मुखिया बन सकता हैं उन्हें यह राशि दी जाती है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए पात्रता एवं मानदंड
- परिवार बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाला हो।
- परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,450/- और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के मुख्य मृतक की आयु 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक श्रेणी में आता हो।
- मुखिया महिला /पुरुष /ट्रांसजेंडर कोई भी हो सकता है।
- योजना के लिए आवेदन मृतक मुखिया की मृत्यु के तिथि के 1 वर्ष के अंदर ही अंदर किया जाना चाहिए।
- आवेदक जिस राज्य से आवेदन कर रहा है वह उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मृतक मुखिया (महिला /पुरुष) की मृत्यु का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड
- आधार सीडिंग सहित बैंक खाता ( IFSC ) कोड सहित।
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)।
- वोटर आईडी कार्ड
- फोटोग्राफ्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अंगूठे का निशान ( स्कैन कॉपी)
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
आवेदन प्रक्रिया
- Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब न्यू रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अपने राज्य, जिला, ग्राम, तहसील आदि के विवरण दर्ज करके मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफिकेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात लॉगिन आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा उससे लॉगिन करके आवेदन फार्म को ओपन करें।
- अब आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी आधार कार्ड, आय, पहचान पत्र, आयु सीमा, मोबाइल नंबर आदि से संबंधित विवरण को भरें।
- अब आवेदन फार्म में सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन फार्म को चेक करने के पश्चात सबमिट कर दें।
- फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के पश्चात उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।
FAQ
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 की सहायता राशि किसे मिलती है?
मुखिया की मृत्यु के पश्चात परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक की आयु सीमा क्या रखी गई है?
मृतक 18 से 59 वर्ष के बीच का होना चाहिए।
Rashtriya Parivarik Laabh Yojana 2025 के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?
इस योजना के तहत ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?
परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹56,420/- और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 होनी चाहिए।